दुर्घटना में घायल/मृतक आश्रित हेतु सहायता-
आकस्मिक दुर्घटना में घायल होने वालों तथा प्राकृतिक आपदा/आकस्मिक दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को इस कोष से तात्कालिक सहायता स्वीकृत की जाती है। मृतक के आश्रितों को 20,000/- तक तथा गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को 5000/- एवं साधारण रूप से घायल व्यक्ति को 2500/- तक की सहायता स्वीकृत की जाती है। सहायता सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाती है। सहायता स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जिला कलेक्टर के कार्यालय में साधारण प्रार्थना पत्र, चोट प्रतिवेदन/पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआई.आर. की प्रति प्रस्तुत करना होता है।
गंभीर रोग के उपचार हेतु सहायता-
राजस्थान में स्थित किसी भी राजकीय चिकित्सालय, औषधालय अथवा मुख्यमंत्री सहायता कोष से अधिकृत सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों में इलाज हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है।
> इस योजना में वे परिवार आते हैं जिनकी वार्षिक आय 60000/- या इससे कम हैं।
> ह्रदय रोग, गुर्दा रोग, केंसर रोग इत्यादि गम्भीर रोग के लम्बे समय तक चलने वाले उपचार के लिए एकमुश्त सहायता स्वीकृत की जाती है।
> उपचार से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है-
(i) गम्भीर रोग से पीड़ितों के चिकित्सा हेतु सहायता के लिए सादा कागज पर प्रार्थना पत्र।
प्रार्थना पत्र निम्नलिखित पते पर भेजना होता है-
मुख्यमंत्री सहायता कोष कमरा नं. 22-पी, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान
(ii) तहसीलदार द्वरा जारी किया गया आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60000/- या इससे कम होने का प्रमाण पत्र (मूल अथवा सत्यापित प्रति)
(iii) अनुमानित चिकित्सा व्यय का चिकित्सक द्वारा प्रमाणित विवरण, जिस पर उपचार अवधि, ऑपरेशन दिनांक आदि अंकित हो तथा संबंधित चिकित्सालय की स्पष्ट मोहर अंकित हो।
(iv) परिवार की वार्षिक आय का 10/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित शपथ पत्र।
(v) राशन कार्ड की फोटो प्रति।
सामान्य सहायता-
सामान्य सहायता मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न संस्था/व्यक्तियों को स्वीकृत की जाती है।
आकस्मिक दुर्घटना में घायल होने वालों तथा प्राकृतिक आपदा/आकस्मिक दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को इस कोष से तात्कालिक सहायता स्वीकृत की जाती है। मृतक के आश्रितों को 20,000/- तक तथा गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को 5000/- एवं साधारण रूप से घायल व्यक्ति को 2500/- तक की सहायता स्वीकृत की जाती है। सहायता सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाती है। सहायता स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जिला कलेक्टर के कार्यालय में साधारण प्रार्थना पत्र, चोट प्रतिवेदन/पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआई.आर. की प्रति प्रस्तुत करना होता है।
गंभीर रोग के उपचार हेतु सहायता-
राजस्थान में स्थित किसी भी राजकीय चिकित्सालय, औषधालय अथवा मुख्यमंत्री सहायता कोष से अधिकृत सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों में इलाज हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है।
> इस योजना में वे परिवार आते हैं जिनकी वार्षिक आय 60000/- या इससे कम हैं।
> ह्रदय रोग, गुर्दा रोग, केंसर रोग इत्यादि गम्भीर रोग के लम्बे समय तक चलने वाले उपचार के लिए एकमुश्त सहायता स्वीकृत की जाती है।
> उपचार से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है-
(i) गम्भीर रोग से पीड़ितों के चिकित्सा हेतु सहायता के लिए सादा कागज पर प्रार्थना पत्र।
प्रार्थना पत्र निम्नलिखित पते पर भेजना होता है-
मुख्यमंत्री सहायता कोष कमरा नं. 22-पी, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान
(ii) तहसीलदार द्वरा जारी किया गया आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60000/- या इससे कम होने का प्रमाण पत्र (मूल अथवा सत्यापित प्रति)
(iii) अनुमानित चिकित्सा व्यय का चिकित्सक द्वारा प्रमाणित विवरण, जिस पर उपचार अवधि, ऑपरेशन दिनांक आदि अंकित हो तथा संबंधित चिकित्सालय की स्पष्ट मोहर अंकित हो।
(iv) परिवार की वार्षिक आय का 10/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित शपथ पत्र।
(v) राशन कार्ड की फोटो प्रति।
सामान्य सहायता-
सामान्य सहायता मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न संस्था/व्यक्तियों को स्वीकृत की जाती है।
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