विशिष्ट जन छात्रवृत्ति योजना-
योजना के तहत देय लाभ
- छात्रवृति, फीस पुनर्भरण की आर्थिक सहायता
पात्रता की शर्तें
- छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्राओं गत वर्ष कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया हो।
- आवेदक के पास अधिकृत चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशत्तता प्रमाण पत्र हो ।
- छात्र/छात्रा के अभिभावक /संरक्षक का वार्षिक आय रूपये 2 लाख वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- राजस्थान का मूल निवासी हो।
- छात्र /छात्रा पूर्व में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति/भत्ता राज्य सरकार अथवा स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट से प्राप्त
नहीं कर रहा हो।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कहां संपर्क करें-
- सम्बन्धित जिला अधिकारी- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
Comments
Post a Comment
Your comments are precious. Please give your suggestion for betterment of this blog. Thank you so much for visiting here and express feelings
आपकी टिप्पणियाँ बहुमूल्य हैं, कृपया अपने सुझाव अवश्य दें.. यहां पधारने तथा भाव प्रकट करने का बहुत बहुत आभार