निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना | ||||||||||||||||
हितलाभ- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना में हिताधिकारी द्वारा अपने बैंक खाते से जमा कराई गयी प्रीमियम या अंशदान राशि के 50 से 100 प्रतिशत तक का मण्डल द्वारा पुनर्भरण।
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पात्रता एवं शर्ते-
1. हिताधिकारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता रखता हो|
2. उसके द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से इन योजनाओं या इनमें से किन्हीं योजना के अंशदान/ प्रीमियम राशि की कटौति किए जाने की सहमति सम्बन्धित बैंक को दी गई हो ।
5. स्वयं के बचत बैंक खाते के माध्यम से इन योजनाओं के वार्षिक अंशदान/प्रीमियम राशि की कटौति कराई गई हो।
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आवेदन की समय सीमा- योजनानुसार वर्ष में कभी भी। | ||||||||||||||||
आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज-1. हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक का संबंधित पृष्ठ, जिस पर उक्त योजनाओं के अंशदान/ प्रीमियम राशि की कटौती किए जाने का विवरण अंकित हो की प्रति ;2. हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति (वैकल्पिक); 3. भामशाह परिवार कार्ड या भामशाह नामांकन की प्रति; 4. आधार कार्ड की प्रति; 5. बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति; |
संपर्क करें
- श्रम भवन, शांति नगर, खातीपुरा रोड़, हसनपुरा, जयपुर 302006
- 1800-1800-999 (निःशुल्क हेल्प लाईन)
योजना का आवेदन पत्र-
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