कामधेनू डेयरी योजना
जयपुर, 21 दिसम्बर। गोपालन विभाग द्वारा आर.के.वी.वाई- रफ्तार अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10 कामधेनू डेयरी स्थापित की जानी है। जिसमें आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2018 रखी गई है।
गोपालन निदेशालय के निदेशक श्री विश्राम मीना ने बताया कि कामधेनू डेयरी स्थापित करने के इच्छुक पशुपालक, गोपालक एवं लघु सीमान्त कृषक जिनके पास डेयरी की आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए जगह के अतिरिक्त एक एकड़ स्वयं की जमीन हो, इसके लिए आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि कामधेनू योजना में एक ही नस्ल की 30 देशी (गीर,थारपारकर आदि) दुधारू नयी गाये क्रय करना आवश्यक है।
श्री मीना ने बताया कि आवेदक को पशुपालन या डेयरी का तीन से पांच वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। तथा आवेदन के पास 50 रूपये प्रति लीटर दुग्ध क्रय करने की क्षमता होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि योजना में महिलाओं एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश एवं शपथ-पत्र विभाग की वेबसाइट www.gopalan.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है।
गोपालन निदेशक ने बताया कियोजना के तहत कामधेनू डेयरी स्थापित करने के लिए आधारभूत संरचना, उपकरण आदि के लिए 10:60:30 के अनुपात में 10 प्रतिशत राशि लाभार्थी से, 60 प्रतिशत राशि बैंक ऋण (आवेदन पत्र में बैंक की सहमति आवश्यक होगी) एवं 30 प्रतिशत राशि केन्द्रीय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत सब्सिडी के रूप में होगी।
कामधेनू डेयरी योजना के विस्तृत दिशा निर्देश इस प्रकार हैं-
कामधेनू डेयरी योजना के विस्तृत दिशा निर्देश इस प्रकार हैं-
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