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Vatsalya Yojana Rajasthan | वात्सल्य योजना राजस्थान 2021

राजस्थान के देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण एवं देखरेख सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा वात्सल्य योजना (पालन-पोषण देखरेख) का कियान्वयन किया जा रहा है। वात्सल्य योजना के तहत बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे बच्चों को वैकल्पिक परिवार आधारित देखरेख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बच्चे का पालन पोषण एवं देखभाल करने वाले माता पिता को एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिमाह 2 हजार रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत् किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण एवं देखरेख हेतु इच्छुक भावी पोषक माता-पिता को चिन्हित करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।  कोई भी इच्छुक भावी पोषक माता/पिता द्वारा कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।  पोषक माता /पिता के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) में परिभाषित देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अस्थाई पारिवारिक देखरेख (दत्तक ग्रहण से...