राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित यह योजना गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) अनुसूचित जाति के परिवारों की प्रथम 2 कन्या सन्तानों के विवाह के अवसर पर अनुग्रह राशि के रूप में 5,000 रुपए की सहायता प्रदान करने का प्रावधान कर प्रारंभ की गई थी।
सहयोग योजना (विस्तार)-
बजट घोषणा वर्ष 2008-09 की अनुपालना में योजना का विस्तार कर इस योजना को समस्त वर्गों के बी.पी.एल. परिवारों हेतु संचालित किया जा रहा है। समस्त वर्गों के बी.पी.एल. परिवारों की 21 वर्ष एवं अधिक आयु की कन्या के विवाह पर योजनान्तर्गत 10,000 रुपए की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की 18 से 21 वर्ष तक की आयु के कन्या के विवाह पर पूर्व की भॉंति राशि रुपए 5000 प्रदान करना यथावत रखा गया।
किंतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर 2009 एक अधिसूचना जारी इसमें संशोधन कर सभी वर्गों के बी.पी.एल. परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया।
इस योजना में अब शिक्षा के अधिक स्तर को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधन किया है जिसके तहत बीपीएल परिवार की जो कन्या कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण है उसके विवाह पर दिए जाने वाले दस हजार रुपयों के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 हजार रुपए अतिरिक्त दिए जाते है, जबकि स्नातक तक शिक्षा ग्रहण करने वाली बेटियों के लिए सहायता राशि के रूप में 10 हजार रुपए तथा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में अलग से 10 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
इस योजना के अन्तर्गत विवाह के एक माह पूर्व तथा 6 माह पश्चात तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ परिवार के बीपीएल होने का प्रमाण पत्र जिसमें राशन कार्ड, मेडिकल कार्ड या बीपीएल सूची की छाया प्रति लगाई जा सकती है। कन्या की आयु का प्रमाण पत्र, उसकी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति लगाई जानी अनिवार्य है।
यह अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होता है, जो निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन स्वीकृत कर भुगतान की व्यवस्था करते हैं।
सहयोग योजना (विस्तार)-
बजट घोषणा वर्ष 2008-09 की अनुपालना में योजना का विस्तार कर इस योजना को समस्त वर्गों के बी.पी.एल. परिवारों हेतु संचालित किया जा रहा है। समस्त वर्गों के बी.पी.एल. परिवारों की 21 वर्ष एवं अधिक आयु की कन्या के विवाह पर योजनान्तर्गत 10,000 रुपए की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की 18 से 21 वर्ष तक की आयु के कन्या के विवाह पर पूर्व की भॉंति राशि रुपए 5000 प्रदान करना यथावत रखा गया।
किंतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर 2009 एक अधिसूचना जारी इसमें संशोधन कर सभी वर्गों के बी.पी.एल. परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया।
इस योजना में अब शिक्षा के अधिक स्तर को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधन किया है जिसके तहत बीपीएल परिवार की जो कन्या कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण है उसके विवाह पर दिए जाने वाले दस हजार रुपयों के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 हजार रुपए अतिरिक्त दिए जाते है, जबकि स्नातक तक शिक्षा ग्रहण करने वाली बेटियों के लिए सहायता राशि के रूप में 10 हजार रुपए तथा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में अलग से 10 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
इस योजना के अन्तर्गत विवाह के एक माह पूर्व तथा 6 माह पश्चात तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ परिवार के बीपीएल होने का प्रमाण पत्र जिसमें राशन कार्ड, मेडिकल कार्ड या बीपीएल सूची की छाया प्रति लगाई जा सकती है। कन्या की आयु का प्रमाण पत्र, उसकी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति लगाई जानी अनिवार्य है।
यह अनुदान प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होता है, जो निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन स्वीकृत कर भुगतान की व्यवस्था करते हैं।
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