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राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की योजनाएँ

अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की स्थापना 28 मार्च, 1980 को की गई। स्थापना से ही यह अजा, जजा, सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार, विकलांग वर्ग के आर्थिक उत्थान हेतु निरन्तर कार्यरत है।

निगम के कार्य-

1.  अजा के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक संसाधन उपलब्ध करा स्वावलम्बी बनाना।
2. अजा के प्रतिभाशाली युवाओं के शैक्षणिक उन्नयन हेतु शैक्षिक, तकनीकी व दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
3. अजा के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को कृषि विकास हेतु उन्नत कृषि यंत्र एवं लघु सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना।
4. अजा बाहुल्य क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सृजन करना।

लाभार्थी की पात्रता-

1. बीपीएल हो।
2. राजस्थान का मूल निवासी हो।
3. आयु 18 वर्ष से कम नहीं हो।
4. पूर्व में निगम द्वारा किसी भी योजना में अधिकतम 10,000 रु. अनुदान का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
5. किसी संस्था/निगम या सरकार का अवधि पार ऋण बकाया नहीं हो।
6. वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 20000 रु. एवं शहरी क्षेत्र में 21400 रु. से अधिक नहीं हो।

अनुदान राशि-

बीपीएल प्रार्थी को 10,000 रु. या इकाई लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, राशि अनुदान का देय है। शेष इकाई लागत राशि बैंक द्वारा ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

निगम द्वारा संचालित योजनाएँ-

>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता योजना-

1. पैकेज ऑफ प्रोग्राम बैंकिंग योजना-
विभिन्न व्यवसायों पर अनुदान एवं बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु उद्योग/ सेवा/छोटे व्यवसाय (जैसे सिलाई कार्य, सीमेंट जालियां बनाना, चर्मकार्य, लुहारी कार्य, रेडीमेड गारमेन्ट, फल सब्जी की दुकान, ऊँटगाड़ी, बैलगाड़ी, मनिहारी, बिजली के सामान की दुकान, रेडियो टी.वी. सेवा केन्द्र, आटा चक्की, ड्राईक्लीन दुकान, फर्श घिसाई आदि) के लिए लागत का 50 प्रतिशत या 10000 रु. जो भी कम हो, अनुदान उपलब्ध कराया जाता है तथा शेष राशि बैंक से ऋण के रूप में दी जाती है।

2. ऑटो रिक्शा बैंकिंग योजना-
यह अजा के बीपीएल परिवारों के व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु ऑटो रिक्शा योजना संचालित है। आवेदक के पास ऑटो रिक्शा का ड्राईविंग लाइसेन्स अनिवार्य है। इसमें चयनित व्यक्ति को 50000 रु. का पेट्रोल ऑटो रिक्शा अथवा 80000 रु. का डीजल ऑटो रिक्शा की इकाई लागत का ऑटो दिलवाया जाता है जिसमें अधिकतम 10000 रु. अनुदान देय होता है। शेष राशि बैंक ऋण से दी जाती है।

3.  व्यक्तिगत पम्पसैट योजना (बैंकिंगयोजना)-

अजा के बीपीएल वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों को अपनी भूमि पर सिंचाई के साधन विकसित करने की दृष्टि से 5 से 10 HP का पम्पसैट उपलब्ध कराया जाता है। योजना मेँ इकाई लागत का 50 प्रतिशत या 10000 रु. जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है। पम्पसेट ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टेण्डर्ड (बी.एस.आई.) मार्क का होना चाहिए।

4. उन्नत भैंस/गाय योजना (बैंकिंग योजना)-

अजा के गरीब परिवारों को डेयरी विकास कार्य से लाभान्वित करने के लिए उन्नत नस्ल की भैंस /गाय उपलब्ध कराने का प्रावधान है। गाय/भैंस को रखने हेतु शेड का निर्माण लाभार्थी द्वारा किया जाता है। डेयरी चलाने के लिए 3 उन्नत नस्ल भैंस/ गाय हेतु अधिकतम 10000 रु. अनुदान एवं शेष राशि बैंक ऋण से दिया जाता है। उन्नत नस्ल की भैंस की औसत इकाई लागत 31000 रु. एवं संकर गाय की इकाई लागत 26300 रु. नाबार्ड द्वारा निर्धारित है।

5. कार्यशाला योजना (गैर बैंकिंग योजना)-

अजा के बीपीएल शिल्पियों को शिल्पशाला, बुनकर को बुनकरशाला निर्माण हेतु लागत का 50 प्रतिशत या रु 10000 जो भी कम हो, अनुदान देय होता है। प्रार्थी की भूमि स्वयं की होनी चाहिए।

6. कुआँ गहरा करना (गैर बैंकिंग योजना)-

बीपीएल अजा के खेतों के कुओं में जिनका जलस्तर नीचे चला गया है व कुएं में कठोर परत की वजह से वे स्वयं गहरा नहीं करा सकते हैं, उन्हें गहरा करने का कार्य भूजल विभाग एवं जल विकास निगम के माध्यम से आधुनिक मशीनों से ब्लास्टिंग द्वारा कराया जाता है। इसमें लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रु. अनुदान ब्लास्टिंग कार्य संतोषप्रद होने पर भूजल विभाग को दी जाती है। इसमें मलबा निकालने का कार्य स्वयं को करना होता है।

7. कूप विद्युतीकरण योजना (गैर बैंकिंग योजना)-

अजा के गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु कुओं पर विद्युतीकरण कराया जाता है। इसमेँ लागत का 50 प्रतिशत या 10000 रु. जो भी कम हो, अनुदान देय है। कृषि भूमि स्वयं के नाम या वह सह खातेदार हो। अनुदान राजस्थान विद्युत वितरण निगम को कनेक्शन मांग पत्र जारी होने के बाद भेजा जाता है।

8. आधुनिक कृषि यंत्र योजना (गैर बैंकिंग योजना)-

बीपीएल अजा लघु सीमांत कृषक/कृषि मजदूर को अधिक उत्पादन हेतु लागत, आवश्यकता व उपयोगिता को देखते हुए आधुनिक कृषि यंत्र लागत का 50 प्रतिशत या रु. 3000 (जो भी कम हो) के अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैँ। कृषक आवश्यकतानुसार एक से अधिक यंत्र ले सकता है, लेकिन अनुदान सीमा अधिकतम रु. 10000 है। इसमें पौध संरक्षण, बण्ड फोरमर, मूंगफली छीलने की मशीन आदि एवं अधिक कीमत के यंत्रों में पावर स्प्रेयर, कल्टीवेटर, डिस्क प्लॉ का भी प्रावधान हैं।

9. कुटीर ज्योति योजना (गैर बैंकिंग योजना)-
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही इस योजना में अजा गरीब परिवार के घर में एक पाईण्ट (एक बल्ब) लगाया जाता है। इसमें प्रति लाभार्थी अधिकतम 2017 रु. का अनुदान देय है।

10. भूमि आवंटन योजना (गैर बैंकिंग योजना)-

वर्ष 2001-02 से प्रारम्भ की गई योजना इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में बीपीएल अजा व्यक्ति को उपनिवेशन विभाग द्वारा भूमि आवंटित की जाती है। पात्र आवंटियों को भूमि की कीमत का 50 प्रतिशत या 10000 रु. जो भी कम हो अनुदान उपनिवेशन विभाग को भेजा जाता है।

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