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Rajasthan Shubh Shakti Yojna of Construction Workers Welfare Board - शुभशक्ति योजना

श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान की शुभशक्ति योजना

इस योजना का शुभारंभ श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा और अविवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।

हितलाभ- 

हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता पुत्री को तथा महिला हिताधिकारी को 55,000 रूपये प्रोत्साहन/सहायता राशि देय होगी। प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा ।

पात्रता एवं शर्ते·

1 लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष से श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक हों। पंजीयन कराने  के लिए किसी भी ई मित्र केन्द्र से हिताधिकारी को https://sso.rajasthan.gov.in/signin लिंक पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा । सबसे पहले उसे अपनी SSO आई डी  बनानी होगी और फिर श्रम विभाग के एप पर क्लिक करके पंजीयन करवाना होगा ।
 2 अधिकतम् दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि देय होगी।
3 महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी की पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो ।
4 हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो ।
5 हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो ।
6 हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो ।
7 आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो ।
8 प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन की शर्त पर ही देय होगी। निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक व उच्च अभियन्ता, सरकारी माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा ।
9 प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा (स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने या कौशल विकास करने या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़की को उचित परामर्श प्रदान किया जाएगा) ।
10 योजना का हितलाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में एक वर्ष पूरा होने के पश्चात्, प्रस्तुत किया जाएगा। परन्तु यह आवश्यक होगा कि योजना का आवेदन प्रस्तुत करने के समय हिताधिकारी का परिचय-पत्र वैध/एक्टिव हो ।
 

आवेदन की समय सीमा-

आवेदन पत्र हिताधिकारी द्वारा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तथा अविवाहिता पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि में अथवा योजना लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि में, जो भी लागू हो हो, अथवा लड़की की शादी होने से पूर्व प्रस्तुत किया जा सकेगा।

आवेदन के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज-

1 हिताधिकारी की पुत्री,के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति।
2 हिताधिकारी की पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने के प्रमाण पत्र की प्रति।
3 महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री के कक्षा 8 उत्तीर्ण करने की अंक तालिका, जो राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय द्वारा जारी की गई हो, की प्रति।
4 हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति।
5 भामाशाह परिवार कार्ड या भामाशाह नामांकन की प्रति।
6 आधार कार्ड की प्रति।
7 बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति।

 आवेदन पत्र  डाउनलोड करने तथा योजना की अधिसूचना की जानकारी लेने के लिए यहां नीचे क्लिक करें -

 For Download of Application Form Click Here

Click Here for Notification of Shubh Shakti Yojna

निर्माण श्रमिक के हिताधिकारी के रूप में पंजीयन कराने की पात्रता एवं तरीका –

1. उसकी आयु 18 वर्ष से कम नही हो तथा उसने 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। अर्थात आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो तथा

2. उसने पिछले 1 वर्ष (12 माह) की अवधि में किसी भी निर्माण कार्य पर कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया हो।

नोट – यह आवश्यक नहीं है कि निर्माण श्रमिक द्वारा किसी एक ही निर्माण कार्य पर 90 दिन कार्य किया जाए। भिन्न-भिन्न कार्यों पर किया गया काम भी 90 दिन की गणना में शामिल होगा। 

हिताधिकारी के रूप में पंजीयन के आवेदन श्रम विभाग के कार्यालयों और अन्य विभागों के पंजीयन अधिकारियों यथा- विकास अधिकारियों तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) व जल संसाधन विभाग के सहायक अभियन्ताओं के कार्यालयों में उपलब्ध है। आवेदन पत्र श्रम विभाग की वेबसाईट www.rajlabour.nic.in से और मण्डल की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र का कोई शुल्क नही है, अर्थात यह निःशुल्क है।

आवेदन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
1. आवेदन पत्र लेकर उसमें वांछित विवरण भरे।
2. आवेदन के साथ लगाएं (1) अपनी आयु का निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र – (a) किसी स्कूल के रिकाॅर्ड से जारी प्रमाण पत्र (b) जन्म-मृत्यु पंजीयक के रिकाॅर्ड से जारी प्रमाण पत्र (c) आधार कार्ड या ड्राईविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र (d) उपरोक्त वर्णित कोई भी प्रमाण-पत्र नहीं होने की स्थिति में किसी सरकारी अस्पताल के डाॅक्टर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
3. पासपोर्ट साईज की 3 रंगीन फोटो।
4. नियोजक या ठेकेदार का निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण-पत्र ।

अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें -

http://bocw.labour.rajasthan.gov.in/faq/ 

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