31 श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों के खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए शिविर 16 से 23 अक्टूबर तक -
जयपुर, 15 अक्टूबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 31 श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम के सहयोग से आठों जोन में 16 से 23 अक्टूबर तक लगाए जाने वाले शिविरों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं एवं अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है।
जिला कलक्टर श्री जगरूप सिंह यादव ने बताया कि ये शिविर सभी जोन में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक लगाए जाएंगे। शिविर के आयोजन में लगे सभी कार्मिकों को निर्देशित किया है कि खाद्य सुरक्षा मेें नाम जोडे़ जाने की पात्र 31 श्रेणियों के एक भी व्यक्ति का नाम जुड़ने से छूटना नहीं चाहिए। इसी तरह किसी अपात्र का नाम सूची में जुड़ना नहीं चाहिए। आवेदन में कमी या अपूर्ण दस्तावेज होने की स्थिति में उन दस्तावेजों की पूर्ति के लिए सहयोग किया जाए। सभी काउंटर पर किए जाने वाले काम के बारे में आवेदकों जानकारी देने के लिए स्वयंसेवक उपलब्ध रहें और पूर्ण आवेदनों को उसी समय ऑनलाइन किया जाए। इस दौरान पात्र व्यक्तियों से सम्पर्क के लिए जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए।
शिविर में आने वाले आवेदक को अपने साथ राशन कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र/मतदाता परिचय पत्र, आवेदक की एक फोटो पासपोर्ट साइज, आधार कार्ड की प्रति, चयन श्रेणी के साक्ष्य के दस्तावेज/कार्ड/पेंशन स्वीकृति के आदेश की प्रति लानी होगी।
कौन जुड़वा सकते हैं अपना नाम-
निम्नांकित मुख्य श्रेेणियों के व्यक्ति कर सकते हैं खाद्य सुरक्षा सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं-
1. अन्त्योदय परिवार,
2. बीपीएल परिवार,
3. स्टेट बीपीएल परिवार,
4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी,
5. ऎसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नही हैं तथा अग्रांकित योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हे खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जाएगाः-
A. मुख्यमंत्री वृद्धजन, एकलनारी, विशेष योग्य जन सम्मान पेन्शन योजना
B. इन्द्रा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा पेन्शन योजना
C. मुख्यमंत्री निराश्रित पुर्नवास योजना
D. सहरिया एवं कथोडी जनजाति परिवार
E. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मंजदूर परिवार
F. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेन्शन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बर्शते एक्सक्युलेशन (पात्र नहीं) शर्तो में न आते हों।,
6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष
7. समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तवासी (समाज कल्याण जनजाति विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल),
8. एकल महिलाएं
9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
10 पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कृष्ठ आश्रम
11. कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्व शिक्षित परिवार
12. कचरा बीनने वाले परिवार
13. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं
14. गैर सरकारी सफाई कर्मी
15. स्ट्रीट वेन्डर
16. उत्तराखण्ड त्रासदी परिवार
17. पोर्टर (कुली)
18. कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
19. घुमन्तु व अर्ध घुमंतु जातियां जैसे वन बागरिया, गाड़िया लुहार, भेड़ पालक
20. वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी
21. आस्था कार्डधारी परिवार
22. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति
23. एड्स (उपार्जित प्रतिरक्षा अभावजनित संलक्षण रोग) से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
24. सिलिकोसिस रोग ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार
25 बहु-विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति
26. पालनहार योजना अन्तर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार
27. डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 के अन्तर्गत पीड़ित महिलाएं
28. निसंतान वृद्ध दंपति
29. वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्याग संतान है
30. ट्रांसजेण्डर
31. साइकिल रिक्शा चालक आदि।
आवेदन पत्र यहाँ से डाउनलोड करें-
https://drive.google.com/file/d/1BlDF99YgPZxuwsqljOSK_hByMZH1EUwJ/view?usp=sharing
ईमित्र से भी कर सकते हैं खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ाने हेतु आवेदन -
अब
नही काटने पड़ेंगे सरकारी कार्यालय के चक्कर - सूचना प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की नई सेवा में प्रदेश के नागरिको को खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने
के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति मिली है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए नागरिक को ई मित्र केंद्र पर संपर्क कर आवश्यक
दस्तावेज देने होंगे, आवेदन की जिसके बाद ई मित्र द्वारा उसे उसके फॉर्म की रसीद
तुरंत दे दी जायेगी।
ऊपर दिए गए लिस्ट के पात्र परिवार आवेदन क्र सकते हैं -
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