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राज्य मंत्रिमण्डल की कैबिनेट की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय - मेयर, सभापति एवं चेयरमैन के चुनाव अब अप्रत्यक्ष प्रणाली से

राज्य मंत्रिमण्डल की कैबिनेट की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय-

मेयर, सभापति एवं चेयरमैन के चुनाव अब अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे-

जयपुर, 14 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। कैबिनेट ने यह निर्णय किया कि प्रदेश में नगरीय निकायोें में नगर निगम मेयर, नगर परिषद् सभापति एवं नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ना होकर अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। मंत्रिमंडल ने समाज में सहिष्णुता, समरसता, प्रेम और भाईचारा बनाए रखने, जनप्रतिनिधियों की लगातार मांग एवं व्यापक जनहित में यह निर्णय लिया है। 

मीसा, डीआईआर तथा सीआरपीसी बंदियों की पेंशन एवं परिलाभ बंद--

कैबिनेट ने अहम निर्णय करते हुए मीसा, डीआईआर तथा सीआरपीसी बंदियों को पिछली सरकार के समय शुरू की गई पेंशन, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य परिलाभ बंद करने को मंजूरी दी है। मंत्रिमण्डल ने इसके लिए राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 को निरस्त कर दिया है। इससे राजकोष पर पडने वाला करीब 40 करोड़ रूपये सालाना वित्तीय भार कम होगा।

टीएसपी क्षेत्र में शादी होने पर नॉन टीएसपी की महिला को भी आरक्षण का लाभ-

मंत्रिमण्डल ने अपने फैसले में कार्मिक विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के लिए 4 जुलाई, 2016 को जारी अधिसूचना के अतिक्रमण में नई अधिसूचना जारी करने का निर्णय किया है। इससे अनुसूचित क्षेत्र के निवासी से विवाह करने वाली गैर अनुसूचित क्षेत्र की महिला को भी अनुसूचित क्षेत्र में देय आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

विधवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए कम्यूटर योग्यता में छूट-

कैबिनेट ने राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम-1999, राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम-1970, एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय और अधीनस्थ सेवाएं) नियम और विनियम, 1999 में संशोधन को मंजूरी दी है। मंत्रिमण्डल के इस निर्णय से अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त विधवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिक ग्रेड द्वितीय/कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए वांछित कम्प्यूटर योग्यता में शिथिलता मिलेगी और इन महिला कार्मिकों की निर्धारित समयावधि में पदोन्नति हो सकेगी।

कर्मचारी हित में विभिन्न सेवा नियमों में छूट

  • कर्मचारियों के हित को देखते हुए राज्य मंत्रिमण्डल ने विभिन्न सेवा नियमों में छूट देने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें नागरिक उड्डयन विभाग में सृजित अर्ध कुशल मैकेनिक तथा अकुशल मैकेनिक के पदों की प्रविष्टि राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 में सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे इन पदों को सातवें वेतनमान का लाभ मिल सकेगा। 
  • इसके साथ ही मंत्रिमण्डल ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में साइकोलॉजिकल काउंसलर के पद को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 से विलोपित करते हुए इस पद को राज्य सेवा में सम्मिलित किए जाने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 में संशोधन को स्वीकृति दी है। इस संशोधन के बाद इस पद के अधिकारियों को पे मैट्रिक्स में लेवल-14 का वेतन मिलेगा।
  • कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2008 में सहायक सांख्यिकी अधिकारी (कृषि) तथा सांख्यिकी सहायक कृषि विभाग की ग्रेड-पे में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कृषि विभाग में नियुक्त सहायक सांख्यिकी अधिकारी तथा सांख्यिकी सहायक को आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक सांख्यिकी अधिकारी तथा सांख्यिकी सहायक के समान वेतनमान प्राप्त हो सकेगा। 
  • मंत्रिमण्डल ने इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम-1992 में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इससे राजस्थान विधानसभा सचिवालय में सहायक अनुभाग अधिकारी से अनुभाग अधिकारी की पदोन्नति के लिए कार्य अनुभव तीन वर्ष के स्थान पर दो वर्ष किया जा सकेगा।

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