राजस्थान के देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण एवं देखरेख सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा वात्सल्य योजना (पालन-पोषण देखरेख) का कियान्वयन किया जा रहा है। वात्सल्य योजना के तहत बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे बच्चों को वैकल्पिक परिवार आधारित देखरेख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बच्चे का पालन पोषण एवं देखभाल करने वाले माता पिता को एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिमाह 2 हजार रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।योजना के तहत् किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण एवं देखरेख हेतु इच्छुक भावी पोषक माता-पिता को चिन्हित करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।
कोई भी इच्छुक भावी पोषक माता/पिता द्वारा कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
पोषक माता /पिता के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) में परिभाषित देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अस्थाई पारिवारिक देखरेख (दत्तक ग्रहण से अलग) उपलब्ध कराई जायेगी।
वात्सल्य योजना के तहत पोषक माता/पिता हेतु योग्यता-
कोई भी भारतीय नागरिक जो विगत 02 वर्ष से राजस्थान में निवासरत हो।
कोई भी दम्पति के मध्य न्यूनतम 02 वर्ष का स्थाई वैवाहिक सम्बन्ध होना चाहिए।
भावी पोषक माता-पिता आयकरदाता होने चाहिए।
एकल व्यक्ति (महिला या पुरूष) की स्थिति में न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
भावी पोषक माता-पिता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नही होना चाहिए।
एकल पुरूष किसी बालिका को पालन-पोषण देखरेख में लेने के पात्र नहीं होंगे।
भावी पोषक माता-पिता निर्धारित आवेदन पत्र के साथ लगाए जाने वाले प्रमाण पत्र -
आयु सम्बन्धित प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र,
आय प्रमाण पत्र,
आयकर रिर्टन की प्रति
चिकित्सीय प्रमाण पत्र,
पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एवं
दो प्रतिष्ठित व्यक्तिओं की गवाही।
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) में 'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है -
(14) 'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक' से ऐसा बालक अभिप्रेत है -
(i) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिसके पास जीवन निर्वाह के कोई दृश्यमान साधन नहीं है; या
(ii) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने तत्समय प्रवृत श्रम विधियों का उल्लंघन किया है या पथ पर भीख मांगते या वहां रहते पाया जाता है; या
(iii) जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है (चाहे वह बालक का संरक्षक हो या नहीं) और ऐसे व्यक्ति ने,-
(क) बालक को क्षति पहुंचाई है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुव्र्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है अथवा बालक के संरक्षण के लिए अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अतिक्रमण किया है; या
(ख) बालक को मारने, उसे क्षति पहुंचाने, उसका शोषण करने या उसके साथ दुव्र्यवहार करने की धमकी दी है और उस धमकी को कार्यान्वित किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है; या
(ग) किसी अन्य बालक या बालकों का वध कर दिया है, उसके या उनके साथ दुव्र्यवहार किया है, उसकी या उनकी उपेक्षा या उसका या उनका शोषण किया है और प्रश्नगत बालक का उस व्यक्ति द्वारा वध किए जाने, उसके साथ दुव्र्यवहार, उसका शोषण या उसकी उपेक्षा किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है; या
(iv) जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता-पिता या संरक्षक हैं, किन्तु वे उसकी देखरेख करने में, यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाए, असमर्थ हैं; या
(v) जिसके माता-पिता अथवा कोई संरक्षक है और ऐसी माता या ऐसे पिता अथवा संरक्षक को बालक की देखरेख करने और उसकी सुरक्षा तथा कल्याण की संरक्षा करने के लिए, समिति या बोर्ड द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया जाता है; या
(vi) जिसके माता-पिता नहीं हैं और कोई भी उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या जिसके माता-पिता ने उसका परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया है; या
(vi) जो गुमशुदा या भागा हुआ बालक है या जिसके माता-पिता, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, युक्तियुक्त जांच के पश्चात् भी नहीं मिल सके हैं; या
(viii) जिसका लैंगिक दुव्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुव्र्यवहार, प्रपीड़न या शोषण किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या
(ix) जो असुरक्षित पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरुपयोग या अवैध व्यापार में सम्मिलित किए जाने की संभावना है; या
(x) जिसका लोकात्मा विरुद्ध अभिलाभों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या
(xi) जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या प्रभावित है; या
(xii) जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम है और जिसके माता-पिता और कुटुंब के सदस्यों, संरक्षक और अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठापन के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है;
Muje sarso Ka been chahiye kya rate milega Mai v.k seds ajency kaimganj +917800381885
ReplyDeleteकृषि विभाग से संपर्क करें ।
Delete