दिव्यांगजन को पदोन्नति में भी 4 प्रतिशत आरक्षण प्रभावी पालना के लिए हर विभाग में नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री ने किया परिपत्र का अनुमोदन जयपुर, 26 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की सीधी भर्तियों के साथ ही पदोन्नतियों में भी दिव्यांगजन को 4 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है। साथ ही, दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा एवं न्यूनतम अंकों में छूट का भी लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। श्री गहलोत ने इनकी प्रभावी पालना के लिए परिपत्र का अनुमोदन भी कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से दिव्यांगजनों को राजकीय सेवाओं में भर्ती एवं पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। श्री गहलोत ने दिव्यांगजन आरक्षण के प्रावधानों की पालना के लिए प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने राज्य में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम (संशोधित)-2021 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों को जारी किए जाने वाले परिपत्र का अनुमोदन किया है। पदोन्नति में आरक्षण की पालना सुनिश्चित कर
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