योजना का संक्षिप्त परिचय - नवीन भवन निर्माण, आवासन मण्डल/संस्था/किसी व्यक्ति से भवन क्रय करने हेतु अथवा वर्तमान भवन की मरम्मत/पुनरुत्थान/ अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। आवास इकाई की लागत रू. 20 लाख से अधिक नहीं होगी। ग्रामीण आवास ऋण रू. 15 लाख तक ही स्वीकृत किये जाते है। प्रारम्भ होने का वर्ष- 2004-05 लाभान्वित वर्ग- ग्रामीण क्षैत्र के सभी वर्ग पात्रता- प्रार्थी के नाम से स्वयं के स्वामित्व का भूखण्ड/निर्मित भवन हों। पूर्व निर्मित भवन के क्रय हेतु आवासन मण्डल/नगर पालिका/नगर निगम, अन्य संस्था अथवा व्यक्ति से किये गये इकरारनामें/आवंटन पत्र की प्रति के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। देय सुविधायें- प्रस्तावित निर्माण की लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत अथवा ऋण क्षमता/ ऋण चुकाने की क्षमता के आधार पर आकलित ऋण क्षमता में जो भी कम हो तक ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा। आवेदन का तरीका- कृषक बैंक की सदस्यता लेकर निर्धारित आ
राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल व समसामयिक तथ्यों के विविध रंगों से युक्त प्रामाणिक एवं मूलभूत जानकारियों की वेब पत्रिका "The web magazine of various colours of authentic and basic information of Rajasthan's Art, Culture, History, Geography and Current affairs