निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना हितलाभ- 1. हाउसिंग फाॅर आॅल मिशन (अरबन) अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के पात्र हिताधिकारियों को, संबंधित योजना के प्रावधानानुसार, मण्डल द्वारा अधिकतम् 1.50 लाख रूपये तक की सीमा में अनुदान। 2. स्वयं के भूखण्ड पर आवास का निर्माण करने की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रूपये निर्माण लागत की सीमा में, वास्तविक निर्माण लागत का 25 प्रतिशत तक, अनुदान। वरीयता (योजना की अन्य शर्तें पूरा करने की स्थिति में) - (i) बीपीएल श्रेणी के हिताधिकारी को, (ii) अनु. जाति/अनु. जन जाति के हिताधिकारी को, (iii) विशेष योग्यजन को (iv) केवल दो पुत्रियाँ वाले हिताधिकारियों को (v) पालनहार योजना में आने वाली महिला/परिवार को (vi) तथा एक से अधिक वर्षाें अर्थात्, 2, 3 या 4 वर्षों से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी को वरीयता दी जावेगी। पात्रता एवं शर्ते- 1. मण्डल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो; 2. यदि स्वयं के भूखण्ड पर आवास बनाता है तो भूखण्ड प...
राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल व समसामयिक तथ्यों के विविध रंगों से युक्त प्रामाणिक एवं मूलभूत जानकारियों की वेब पत्रिका "The web magazine of various colours of authentic and basic information of Rajasthan's Art, Culture, History, Geography and Current affairs