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Kantedar or Chainlink Tarbandi Scheme - कांटेदार चैनलिंक तारबंदी कार्यक्रम

फसलों को बचाने के लिए किसान लगा सकेंगे सरकारी अनुदान से तारबंदी कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया ने शुक्रवार 28 जून को राज्य विधानसभा में जानकारी देते के लिए बताया कि किसानों को तारबंदी हेतु पेरीफेरी (परिधि) लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 40 हजार रूपये जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय है।  वर्ष 2019-20 में राज्य के समस्त जिलों में तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल को मध्यनजर रखते हुए राशि 562.200 लाख रूपये का वित्तीय एवं 5 लाख 62 हजार 250 मीटर भौतिक लक्ष्यों का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।  कृषि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन के अन्तर्गत नीलगाय व अन्य जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर कांटेदार/ चैनलिंक तारबंदी कार्यक्रम चालू किया गया है जिसमें कम से कम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल हो एवं 3 कृषको का समूह हो। प्रदेश में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले रोजड़ों को कृषकों द्वारा आवेदन करने पर राज्य सरकार ने वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 क