मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना योजना की पात्रता- 1. छात्र-छात्रा के माता-पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय 5.00 लाख रूपये के कम हो। 2. छात्र-छात्रा विभाग द्वारा सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो 3. छात्र-छात्रा किसी भी वर्ग/जाति से हो। 4. छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों। उक्त योजना में शिक्षण संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों से ली गई नोन रिफन्डेबल फीस का 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण/भुगतान नियमानुसार देय है। आवश्यक दस्तावेज- 1. भामाशाह आई.डी. 2. आधार कार्ड 3. मूल निवास प्रमाण पत्र 4. आय घोषणा पत्र 5. फीस की रसीद 6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका देय लाभ- विद्यार्थियों को शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क/फीस राशि की आधी अर्थात 50 प्रतिशत फीस राशि का ही पुनर्भरण किया जाता है। अनुरक्षण भत्ता एवं प्रतिदेय शुल्क/ फीस राशि का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा। ग्रुप कोर्स (यह कोर्स केवल उदारणार्थ है, विस्तृत कोर्स नियमावली में उपलब्ध ह
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