विशेष योग्यजन हेतु संचालित कुछ संक्षिप्त योजनाएं - विशेष योग्यजन निदेशालय वर्ष 1951-52 में राज्य सरकार ने इन विशेष योग्यजन वर्गो के सर्वागीण विकास के लिये अलग से विभाग स्थापित करने का फैसला किया था और उसे पिछड़े वर्गो का विभाग नाम दिया गया था। इस विभाग की वस्तु सीमित थी तथा बाद में समाज कल्याण के विभिन्न पहलुओं को लाने के लिये इसे समाज कल्याण विभाग नाम दिया गया। दिनांक 21.02.07 की अधिसूचना के द्वारा विभाग को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के रूप में बदल दिया गया। दिनांक 18.10.11 से पूर्व विशेष योग्यजनों को विभिन्न योजनाओं का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता था। वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा संख्या 64 विशेष योग्यजनों की अल्प एवं दीर्घ अवधि की समस्याओं के समाधान हेतु अलग से निदेशालय स्थापित करने की घोषणा की पालना में आदेश क्रमांक 80621 दिनांक 19.10.11 से निदेशालय प्रारम्भ कर दिया गया। निदेशालय का नाम परिवर्तित कर विशेष योग्यजन निदेशालय मंत्रीमण्डल आज्ञा 41/2012 दिनांक 14 फरवरी, 2012 से किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय के अनुमोदन उपरान्त दिनांक 01....
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