श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान की शुभशक्ति योजना इस योजना का शुभारंभ श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा और अविवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है । हितलाभ- हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता पुत्री को तथा महिला हिताधिकारी को 55,000 रूपये प्रोत्साहन/सहायता राशि देय होगी। प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा । पात्रता एवं शर्ते· 1 लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष से श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक हों। पंजीयन कराने के लिए किसी भी ई मित्र केन्द्र से हिताधिकारी को https://sso.rajasthan.gov.in/signin लिंक पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा । सबसे पहले उसे अपनी SSO आई डी बनानी होगी और फिर श्रम विभाग के एप पर क्लिक करके पंजीयन करवाना होगा । 2 अधिकतम् दो पुत्रियो
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