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CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (CERC) | केन्‍द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी)

केन्‍द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (CERC) -   केन्‍द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की स्‍थापना भारत सरकार ने विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत की थी।  सीईआरसी विद्युत अधिनियम 2003 के तहत गठित एक केन्‍द्रीय आयोग है।  विद्युत अधिनियम 2003 को ईआरसी अधिनियम 1998 के स्‍थान पर लाया गया था।  आयोग में एक अध्‍यक्ष और केन्‍द्रीय विद्युत प्राधिकार के अध्‍यक्ष, जोकि आयोग के पदेन सदस्‍य होते हैं, समेत चार अन्‍य सदस्‍य होते हैं। अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी - श्री पी.के. पुजारी, (1 फरवरी 2018 - कार्यरत) सदस्य - श्री इंदु शेखर झा - सदस्य (21 जनवरी 2019 से पदासीन) पदेन सदस्य - अध्यक्ष, केन्‍द्रीय विद्युत प्राधिकार ( सीईए) (पूर्व अधिकारी) सदस्य - श्री अरुण गोयल ( 07-04-2020 से पदासीन) सदस्य (विधि) - प्रवास कुमार सिंह ( 22-02-2021 से पदासीन) केन्‍द्रीय विद्युत नियामक आयोग के उद्देश्य : भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता, उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के माध्यम से क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सु